जिला क्षेत्र में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक बन्द रहेगी दूकानें
राजसमन्द 9 सितम्बर। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने आज बुधवार को एक आदेश जारी कर वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान गृह विभाग जयपुर द्वारा अनलाॅक-4 के तहत जारी की गई गाईडलाईन के तहत 19 अगस्त को जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया हैै।
अब जिले में आपातकालीन सेवाओं जिसमें चिकित्सालय, मेडीकल स्टोर व अन्य आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त जिला क्षेत्र की समस्त दूकानें सायंकाल 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक पूर्णरुप से बन्द रखी जाएगी एवं अन्य सभी पूर्ववत ही रहेगा।
घर पर रहे सुरक्षित रहे
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